Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

किशोरी के अपहरण के मामले मे दो को सजा

Imprisonment

Imprisonment

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को किशोरी के अपहरण के आरोप में दो दोषियों को सात–सात वर्ष के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि सिरसागंज क्षेत्र में 14 जनवरी 2016 को दो युवक 17 वर्षीय एक किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गए थे। परिजनों ने किशोरी की काफी तलाश की और उसके नहीं मिलने पर 19 जनवरी 2016 को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी।

उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद हरियाणा करनाल पुलिस के फोन पर किशोरी के पिता करनाल थाने पहुंचे और अपनी बेटी को लेकर घर आए। बाद में किशोरी ने पूछने पर अपने पिता को बताया कि सिरसागंज क्षेत्र के नगला गडरिया निवासी राजाराम का पुत्र सोनू तथा जखारा क्षेत्र के खैरगढ़ निवासी नेकसे का पुत्र उमेश उसे बहला फुसलाकर करनाल ले गये।

तीनों सड़क पर जा रहे थे कि तभी पुलिस को देखकर वे दोनों उसे वहीं छाेड़कर भाग गये तब पुलिस उसे थाने ले गयी। इसके बाद पिता ने दोनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास (Imprisonment) की सजा के साथ उनके ऊपर 15-15 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड नहीं देने पर दोनो को सात-सात माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

Exit mobile version