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भाई की हत्या के मामले में अनुज को सात साल की सजा

Imprisonment

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दुमका। झारखंड में दुमका की एक अदालत ने भूमि विवाद में कुल्हाड़ी से प्रहार कर बड़े भाई की हत्या करने मामले में दोषी को सात साल के कठोर कारावास (Imprisonment)  की सजा सुनायी है।

दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत में सोमवार को सत्र वाद संख्या 88/2017 (रामगढ़ थाना कांड संख्या 09/2017) में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 304 पार्ट दो के तहत दोषी पाकर नामजद आरोपी बाजे हेम्ब्रम को सात साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह महीने तक अतिरिक्त कारावास (Imprisonment) की सजा भुगतनी होगी।

लोक अभियोजक चंपा कुमारी से मिली जानकारी के मुताबिक, रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिमलपहाड़ी गांव की दुल्लड़ सोरेन के बयान पर भादवि की धारा 302 के तहत बाजे हेम्ब्रम के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 14 फरवरी 2017 में संध्या करीब साढ़े छह बजे सूचिका के पति अतवार हेम्ब्रम और उसके छोटे भाई बाजे हेम्ब्रम के बीच पहले से चल रहे जमीन बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी।

इतने में उसका देवर बाजे हेम्ब्रम नाराज हो गया और घर से कुल्हाड़ी लाकर सड़क के किनारे खड़े अपने बड़े भाई अतवार हेम्ब्रम के सिर पर पीछे से प्रहार कर दिया जिससे उसका पति छटपटाने लगा और सड़क पर गिर गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी।

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