कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) की 12.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईडी ने बताया कि यह कुर्की हत्या, जबरन वसूली और जमीन हड़पने सहित विभिन्न आरोपों में शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में हुई है।
ईडी की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पश्चिम बंगाल राज्य राजमार्ग अधिनियम सहित कई धाराओं के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की है।
शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) और अन्य पर मारपीट की धमकी, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और आम लोगों की जमीन हड़पना आदि जैसे जघन्य अपराधों के मामले में प्राथमिकी की गयी है।
ईडी ने अपराध से अर्जित 12.78 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त की है। इनमें ग्राम सरबेरिया, संदेशखाली और कोलकाता में अपार्टमेंट, कृषि भूमि, मत्स्य पालन के लिए भूमि, भूमि और भवन आदि की प्रकृति की 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने बताया कि दो बैंक खाते भी सील किये गये हैं।