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रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल में किये गए शिफ्ट

अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल में शिफ्ट Arnab Goswami shifted to Taloja jail

अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल में शिफ्ट

मुंबई। इंटीरियर डिजायनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को रविवार को कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद उन्हें तलोबा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले, उन्हें अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तलोबा जेल के एसपी कौस्तुभ कुरलेकर ने पुष्टि करते हुए कहा कि बैरक में शिफ्ट करने से पहले उन्हें कुछ दिनों तक जेल के अंदर बनी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा।

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बता दें कि गोस्वामी को 4 नवंबर को दो अन्य आरोपियों- फिरोज शेख और नितेश सारदा के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह पूरा मामला साल 2018 का है, जब एक इंटीरियर डिजायनर ने तीनों पर पैसे न लौटाने का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। डिजायनर का आरोप था कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी के लिए रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो बनाया था, जिसके बाद गोस्वामी ने लाखों रुपये नहीं वापस किए। गिरफ्तार करने के बाद गोस्वामी को उसी दिन अलीबाग मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 18 नवंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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अर्नब गोस्वामी को सबसे पहले अलीबाग पुलिस थाने ले जाया गया, जहां से उन्हें अलीबाग प्राइमेरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। गेट पर कई पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। चार दिनों तक रहने के बाद प्रशासन ने अर्नब गोस्वामी को तलोबा जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है।

कड़ी सुरक्षा में तलोबा जेल ले जाए गए अर्नब गोस्वामी

अर्नब गोस्वामी को रविवार सुबह जब पुलिस वैन से तलोबा जेल ले जाया जा रहा था, तब पुलिस ने आसपास कड़ी सुरक्षा कर रखी थी। एक सीनियर अफसर ने कहा कि सुबह तकरीबन 10 बजे अर्नब को पुलिस वैन से तलोबा जेल ले जाया गया और इसमें एक घंटे से भी कम समय लगा।

अर्नब की याचिका पर आदेश सुरक्षित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि वह जल्द से जल्द इस आदेश को सुनाने की कोशिश करेगी। पीठ ने मामले में गिरफ्तार किए हुए अर्नब और दो अन्य लोगों, फिरोज शेख और नितीश सारदा को भी नियमित जमानत के लिए अलीबाग में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। कहा कि अदालत चार दिनों के भीतर इस पर विचार करे।

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