कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा के मामलों की जांच कर रही CBI के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार की याचिका पर सोमवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। शीर्ष अदालत ने चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए CBI को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है।
दरअसल, ममता सरकार ने आरोप लगाया गया था कि, CBI राज्य में चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच बिना उसकी इजाजत के आगे बढ़ा रही है जो गैरकानूनी है।
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बता दें कि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच CBI द्वारा की जा रही है। इस मामले में अब तक कुल 8 चार्जशीट दायर की जा चुकी है। चुनाव बाद हिंसा के मामलों में अब तक कुल 37 FIR दर्ज की गई हैष ममता बनर्जी की सरकार ने CBI जांच पर रोक के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी।
बंगाल सरकार ने कहा था कि, CBI एकतरफा तौर पर मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव बाद हिंसा के मामलों में CBI द्वारा दर्ज प्राथमिकियों की जांच पर रोक लगाने की अपील की है।