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‘गालीबाज़’ श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

Shrikant Tyagi

Shrikant Tyagi

नोएडा। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi ) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। यूपी सरकार के जवाब पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से भी दलीलें पेश की गई थी।

जस्टिस सुरेन्द्र सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। श्रीकांत त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। श्रीकांत त्यागी एक महिला से बदसलूकी के मामले में जेल में बंद है।

यूपी सरकार की तरफ से आज कोर्ट में श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi ) की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट पेश किया गया था। जबकि श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई थी कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों की तरफ से अदालत में बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस खत्म होने के बाद कोर्ट ने तुरंत अपना फैसला नहीं सुनाया था।

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महिला से बदसलूकी मामले के तूल पकड़ने के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा। कोर्ट में कहा गया कि जो भी मुकदमे दर्ज हैं वह दुर्भावना से प्रेरित हैं।

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