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बिकरू कांड: कोर्ट ने श्यामू बाजपाई को सुनाई 5 साल की सजा

Bikru Case

Bikru Case

कानपुर देहात। यूपी में साल 2020 में हुए बिकरू कांड (Bikru case) में जेल में बंद 44 आरोपियों में से एक को कानपुर देहात की माती कोर्ट ने सजा सुनाई है। धारा-307 के आरोप में जेल में बंद श्यामू बाजपाई (Shyamu Bajpai ) को एंटी डकैती कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाने के साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बताते चलें कि कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2/3 जुलाई 2020 की रात छापेमारी कर विकास दुबे (Vikas Dubey) को पकड़े गई पुलिस पर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। इसमें डीएसपी समेत आठ पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस घटना के बाद 8 दिन में विकास दुबे सहित उसके छह साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था।

बिकरू कांड (Bikru case) में 44 आरोपी कानपुर देहात की माती जेल में बंद हैं। इन पर बिकरू कांड समेत अन्य केस दर्ज हैं। इसी मामले में उस पर आरोप था कि जिस असलहे से पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गईं, उस पर श्यामू की उंगलियों के निशान पाए गए थे। कोर्ट में आरोप सिद्ध हुआ है।

डीजीसी वकील राजू पोरवाल ने बताया कि बिकरू कांड में श्यामू बाजपेई शामिल था। उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। इस घटना के बाद प्रयुक्त असलहा बरामद कराने के लिए पुलिस श्यामू को लेकर भी गई थी।

उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। इसमें कई पुलिस वाले बाल-बाल बच गए थे। इसी मामले में उस पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उसे दोषी पाया और 5 साल की सजा और ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है।

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