चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में करीब साढ़े 10 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन (Nahid Hassan) की शनिवार को रिहाई हो गई। सुबह करीब 9 बजे चित्रकूट जेल से सपा विधायक नाहिद हसन की रिहाई हुई। कोर्ट में जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद कोर्ट की ओर से चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई के लिए प्रपत्र जारी कर दिए थे।
15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चलने पर कैराना पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया था। कोर्ट ने विधायक को जमानत न देते हुए मुजफ्फरनगर जिला कारागार भेज दिया था।
मुस्कुराते हुए जेल से निकले सपा विधायक (Nahid Hassan)
पिछले कई माह से विधायक का मुजफ्फरनगर की जेल से चित्रकूट जनपद की जेल के लिए स्थानांतरण कर दिया था। तभी से विधायक चित्रकूट जेल में बंद थे। दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक के स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने के आदेश जारी कर दिए थे।
शुक्रवार को उनके अधिवक्ताओं ने कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतियों के प्रपत्र जमा किए। दोनों जमानतियों के प्रपत्रों की तहसील व थाने से तस्दीक कराई गई।
तस्दीक होने के बाद शाम के समय कोर्ट ने विधायक की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक के नाम प्रपत्र जारी कर दिए। वहीं कोर्ट के पैरोकार द्वारा परवाना लेकर चित्रकूट जेल के लिए रवाना हो गए। शनिवार को विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया।वह जेल से मुस्कुराते हुए बाहर निकले।
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कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के विरुद्ध फरवरी 2021 में कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार करके कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था।
वहीं स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। इसके बाद विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई। इसी बीच सितंबर में विधायक नाहिद हसन को प्रशासन ने चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।