• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सपा विधायक वीरेंद्र यादव को 15 दिन की जेल

Writer D by Writer D
06/06/2023
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, गाजीपुर, राजनीति
0
Virendra Yadav

Virendra Yadav

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक जंगीपुर डॉ वीरेन्द्र यादव ( Virendra Yadav) समेत 15 लोगो को 15-15 दिन के कारावास और 200-200 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2017 को जंगीपुर थाना के उपनिरीक्षक मायापति पाण्डेय अपने हमराहियों के साथ चार बजे शाम गस्त पर थे कि उन्होंने देखा कि गाजीपुर मऊ मेन रोड पर ही जंगीपुर विधायक डॉ वीरेन्द्र यादव अपने समर्थक राजेन्द्र यादव, विजय यादव,चंद्रभान गुप्ता, विक्रमा यादव, राधेमुनि यादव, बाड़ू यादव, कंजय उर्फ संजय यादव तथा 200 अज्ञात लोग मेन रोड पर ही जलूस के रूप समाजवादी पार्टी का झंडा लिए नारेबाजी करते हुए यादव मोड़ की तरफ से मंडी की ओर आ रहे थे।

जुलूस की वीडियोग्राफी आरक्षी से कराते हुए सपा प्रत्याशी और जुलूस में शामिल लोगों से जुलूस का अनुमति पत्र मांगने पर नही दिखा सके। डॉ वीरेंद्र यादव ( Virendra Yadav) और उनके लोगो को समझाया गया लेकिन वो लोग नही माने। जिसके चलते अवागमन पूरी तरफ से बाधित हो गया। गाडियो की लंबी लाइने लग गई। तहरीर के आधार पर उपरोक्त आठ लोगो और 200 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा धारा 188,171एच,341 आईपीसी में दर्ज हुआ। विवेचना के बाद संजय वर्मा,लालजी गुप्ता, मोहन यादव,विवेक वर्मा,विमल वर्मा,नरेंद्र यादव व राजेन्द्र यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया। कुल 15 आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में विचारण के दौरान वरिष्ट अभियोजन अधिकारी भैया प्रेमचंद द्वारा कुल सात गवाहों को पेश किया गया।

सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया न्यायालय में दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियो को धारा 188 आईपीसी के अन्तर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई। सजा के बाद अभियुक्तों की ओर से अपील अवधि तक जमानत पर रिहा करने के लिये आवेदन दिया गया जिसे न्यायालय द्वारा मंजूर करते हुए रिहा कर दिया गया।

Tags: gajipur newsVirendra Yadav
Previous Post

दुकान में आग, करोड़ो का सामान जलकर राख

Next Post

अब्दुल कवी की निशानदेही पर असलहों का जखीरा बरामद

Writer D

Writer D

Related Posts

Egg Chicken Mughlai Paratha
Main Slider

संडे के नाश्ते में ले एग चिकन मुगलई पराठे का स्वाद

15/02/2026
Brownie
Main Slider

बच्चों के लिए बनाएं सॉफ्ट ब्राउनी, नोट करें रेसिपी

15/02/2026
Makhana Raita
Main Slider

लंच में बनाएं मखाने का रायता, स्वाद ऐसा की बार-बार मांगेंगे लोग

15/02/2026
UP Economy
उत्तर प्रदेश

यूपी की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ढाई गुना से ऊपर पहुंची

14/02/2026
working women hostel
उत्तर प्रदेश

श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजी

14/02/2026
Next Post
Abdul Qavi

अब्दुल कवी की निशानदेही पर असलहों का जखीरा बरामद

यह भी पढ़ें

CISF

देश की सेवा करने का सपना होगा पूरा, CISF में निकली इन पदों पर भर्ती

18/05/2025
loot

तमंचे के बल पर दिन दहाड़े लाखों की लूट

15/02/2023
Vat Savitri Vrat

कब है वट सावित्री, जानें अखंड सौभाग्य पाने की पूजा विधि

19/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version