सपा सांसद आज़म, उनकी पत्नी तंज़ीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आज़म की जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट से मिली ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार।
तीनो को इलाहाबाद हाइकोर्ट से मिली ज़मानत पर उ0प्र0 सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के साथ खारिज करने की लगाई थी गुहार।
सपा सांसद आजम खान उनकी पत्नी शहर विधायक तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जन्म प्रमाण पत्र मिले मामले में मिली जमानत को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जमानत कैंसिलेशन की गुहार लगाई गई थी।
सपा सांसद आज़म,उनकी पत्नी तंज़ीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आज़म की जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट से मिली ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार : ज़ुबैर अहमद खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट#azamkhan @samajwadiparty @yadavakhilesh pic.twitter.com/ofOel9AXvL
— 24GhanteOnline (@24ghanteonline) January 21, 2021
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इस सम्बंध में आज़म खान से सम्बंधित मामलों की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील ज़ुबैर अहमद खान ने बताया कि उसकी केस की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की पिटीशन को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत के फैसले पर मुहर लगा दी। और जो तीनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली ज़मानत थी वो बरक़रार रहेगी।