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प्रदेश में अवैध शराब का धंधा करने वालों की धरपकड़ के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान

sanjay bhusreddy

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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अवैध शराब के सेवन से हुई अनेक लोगों की मौत के बाद भारी मात्रा में बरामद शराब को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध रुप से कच्ची मदिरा के निर्माण व बिक्री रोकने के लिए 13 जुलाई तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

यह जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने आज यहां बताया कि अवांछित लोग अनियमित ढंग से कच्ची शराब को घरों में बनाने का काम करते हैं, जिसे प्रभावी रूप से रोका जाना आवश्यक है। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी रूप में अवैध और कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री न हो सके।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलो में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए आबकारी विभाग की टीम को जिला स्तर पर पुलिस विभाग भी सहयोेग प्रदान करेगा, जिससे प्रत्येक दशा में अवैध कच्ची शराब का निर्माण, बिक्री एवं उसके परिवहन पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की संयुक्त टीमों का गठन कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार प्रवर्तन इकाईयों द्वारा इन टीमों को सहयोग प्रदान किया जाय। ये टीमें अवैध शराब एवं नारकोटिक्स के कुख्यात अड्डों पर निरन्तर छापेमारी कर अवैध धंधे को समूल नष्ट करें तथा पकड़े गये आरोपियों पर आईपीसी सहित अन्यान्य अधिनियमों की कठोरतम धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि अवैध एवं जहरीली मदिरा के विरुद्ध प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जनसामान्य में मिथाइल के घातक विष होने एवं उससे निर्मित अवैध मदिरा के सेवन से मृत्यु होने संबंधी जागरूकता फैलायें। असेवित क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा बन्द पड़ी फैक्ट्रियों व प्लाण्टों पर विशेष निगरानी रखी जाय। आर ओ प्लाण्ट्स की भी निगरानी की जाय ताकि छिपकर अवैध मदिरा निर्माण करने की संभावना को समाप्त किया जा सके। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों पर विशेष दृष्टि रखी जाय क्योंकि टैंकर्स द्वारा अल्कोहल चोरी की घटना को यही अंजाम दिया जाता है।

श्री भूसरेड्डी ने कहा कि आबकारी दुकानों की अत्यंत सतर्कता एवं सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाय तथा इस बात का पूर्ण सार्थक प्रयास किया जाय कि दुकानों से किसी भी स्थिति में मिलावटी या अपमिश्रित मदिरा की बिक्री न हो। दुकानों से जहरीली शराब की बिक्री सर्वाधिक घातक है। ऐसी किसी भी संभावना का शत-प्रतिशत उन्मूलन अनिवार्य है। यदि किसी जिले में अपेक्षा अनुरूप प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।

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