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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें नहीं हो रहीं कम, इस मामले में हुई 7 साल की सजा

समाजवादी नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को पासपोर्ट मामले झटका लगा। शुक्रवार को वीसी से अब्दुल्ला आजम की रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50 हजार का…

24GhanteOnline
December 5, 2025
2 min read

समाजवादी नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को पासपोर्ट मामले झटका लगा। शुक्रवार को वीसी से अब्दुल्ला आजम की रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप हैं। आरोप था कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।

अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की यह तीसरी सजा है। इससे पहले, बर्थ सर्टिफिकेट एवं दो पैन कार्ड मामले में भी सजा मिल चुकी है। दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम पर चल रहा यह केस काफी लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। जिसपर शुक्रवार को फैसला आ गया। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्मतिथियों को आधार बनाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे।

इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

विधायक की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने कूटरचित और असत्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट हासिल किया और इसका इस्तेमाल किया है। पुलिस जांच यह पता चला कि अब्दुल्ला आजम के एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, तो दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है।

अब्दुल्ला आलम का दूसरा पासपोर्ट (संख्या Z 4307442) 10 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, जिसे गलत जानकारी के आधार पर जब्त कर लिया गया। पुलिस जांच के बाद अब्दुल्ला आजम को आरोप पत्र में नामजद हुआ। यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा है और शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही अदालत में पेश हुए।

अब्दुल्ला (Abdullah Azam) को 7 साल की सजा और जुर्माना


यह केस MP-MLA स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा है। गवाहों के बयान और पिछले हफ्ते अभियोजन पक्ष की बहस समाप्त हो गई थी। कोर्ट ने बचाव पक्ष को 1 दिसंबर तक बहस करने का मौका दिया था। इसके बाद कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया और अब्दुल्ला आजम पर 7 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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