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अगले सात दिनों में शपथपत्र दें नहीं तो... चुनाव आयोग का राहुल गांधी को दो टूक

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commission) ज्ञानेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस…

24GhanteOnline
August 17, 2025
3 min read

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commission) ज्ञानेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने बिना नाम लिए स्पष्ट कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए हलफनामा देना होगा, अन्यथा देश से माफी मांगनी होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commission) ने चेतावनी दी कि यदि एक हफ्ते के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो सभी आरोपों को निराधार माना जाएगा।

गौरतलब है कि राहुल गांधी 9Rahul Gandhi) ने चुनाव आयोग से मिले हलफनामा दाखिल करने के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सांसद पद की शपथ ली है और सार्वजनिक रूप से ही अपने बयान रख रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि किसी भी बात को दस बार बोलने से वह सच नहीं हो जाएगा, सूरज पूरब में उगता, किसी के कहने पर पश्चिम में नहीं उगता है। सच-सच होता है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगले सात दिनों में शपथपत्र दें नहीं तो माना जाएगा आरोप फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि इतने संगीन विषयों पर बिना शपथपत्र के आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान के खिलाफ होगा।

वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा


मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commission) ने कहा कि अगर कोई सोचता ही कि एक PPT को गलत तरीके से एनालिस कर दिया जाए तो इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर नोटिस पाने वाला मतदाता आयोग से सवाल नहीं पूछेगा। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा।

शिकायत पर जांच क्यों नहीं की गई। इस सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि डेढ़ लाख नोटिस बिना किसी सबूत और बिना किसी शपथपत्र के जारी कर दिया जाए।

आरोप लग रहे हैं तो हम सबूत तो मांगेंगे ना… चुनाव आयुक्त (Election Commission)


मतदाता बनने की शर्तों में आपके पता से अधिक आपका नागरिक होना और 18 साल से ऊपर होना जरूरी है। क्या यदि आरोप 1.5 लाख मतदाताओं से जुड़ा हुआ हो बिना किस एविडेंस और आरोप के क्या चुनाव आयोग नोटिस करे।

उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। अगर हफ्ते भर के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो माना जाएगा सभी आरोप बेबुनियाद है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम 75 साल से कर्मठता से काम कर रहे हैं और आरोप लगाएं चोरी का तो ये गलत बात है। अगर हम पर आरोप लग रहे हैं तो हम सबूत तो मांगेंगे ना, सबूत हमें मिले नहीं। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। हम चट्टान की तरह खड़े हैं।

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