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राजा भैया–भानवी सिंह विवाद पर SC की एंट्री, हाईकोर्ट को दी 4 महीने की डेडलाइन

उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया (Raja Bhaiya) अपने पारिवारिक मामले के कारण काफी चर्चे में हैं। उनके पारिवारिक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई।कोर्ट ने राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह…

24GhanteOnline
January 19, 2026
2 min read

उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया (Raja Bhaiya) अपने पारिवारिक मामले के कारण काफी चर्चे में हैं। उनके पारिवारिक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई।कोर्ट ने राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश जारी किया है।इसमें कहा गया है कि चार महीने के भीतर लंबित मामले का निपटारा किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया (Raja Bhaiya) की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को चार माह के भीतर लंबित मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है। भानवी के वकील ने सुनवाई के दौरान राजा भैया के कथित प्रभाव का जिक्र किया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। पूरा विवाद घरेलू हिंसा और वैवाहिक कलह से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी डेडलाइन


राजा भैया (Raja Bhaiya) की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। जस्टिस बीवी नागराज की बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की।

भानवी के वकील ने कहा कि राजा भैया बहुत प्रभावशाली हैं और अदालत को इस पक्ष का ख्याल रखना चाहिए। हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को चार माह में लंबित मामले पर निर्णय लेने को कहा है।

भानवी और राजा भैया (Raja Bhaiya) का पुराना है विवाद


भानवी सिंह ने दिल्ली पुलिस में घरेलू हिंसा (DV एक्ट) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें भानवी ने आरोप लगाया था कि राजा भैया ने उनके साथ मारपीट की है। इसके साथ वह अवैध हथियार भी रखे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को राजा भैया (Raja Bhaiya) ने उस समय राजनीतिक साजिश बताया था।

पूरा मामला करीब 8 सालों से दिल्ली की अदालतों में चल रहा है। अब इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फैसला करने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले में निचली अदालत की तरफ से राजा भैया को समन भी जारी किया गया था। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

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