लखनऊ। लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके गाड़ियों के सायरन और हूटर बजाने वालों की अब खैर नहीं हैं। सीएम योगी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-09 के साथ हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जो लोग नियम विरुद्ध सायरन और हूटर बजाते हैं, उनकी गाड़ियों का चालान किया जाए। ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं। इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
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फायर ब्रिगेड-एंबुलेंस करे हूटर-सायरन का प्रयोग
नियमों के मुताबिक, हूटर-सायरन का प्रयोग फायर ब्रिगेड वाहन और एंबुलेंस ही कर सकते हैं। हालांकि, इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है। एंबुलेंस में गंभीर मरीज होने पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं आग लगने की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर बजाया जा सकता है।
पुलिस भी नहीं बजा सकती सायरन-हूटर
आपने कई बार पुलिस की गाड़ियों को हूटर-सायरन का प्रयोग करते हुए देखा होगा। लेकिन पुलिस को भी हर समय इसके इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। पुलिस केवल बदमाशों का पीछा करते समय या फिर आकस्मिक परिस्थितियों में ही हूटर सायरन बजा सकती है।
अपराध में लिप्त पुलिसवालों पर गिरेगी गाज
बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि, हाल के दिनों में पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली हैं। यह कतई स्वीकार्य नहीं है। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची बनाएं। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।