Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

विद्युत विभाग में 06 माह के लिए हड़ताल करना निषिद्ध

Strike

Strike

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित के दृष्टिगत उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अधीन विद्युत विभाग में 06 माह के लिए हड़ताल (Strike) करना निषिद्ध कर दिया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना के अंतर्गत विद्युत विभाग के अंतर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 और यूपी रिन्यूएवल एण्ड ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह के लिए हड़ताल (Strike) निषिद्ध कर दी गयी है।

Exit mobile version