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मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के लिए कथित रूप से अनपढ़ शब्द के प्रयोग को लेकर बिहार के पटना में दाखिल किए गए मानहानि के शिकायती मुकदमे में आज एक विशेष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया।

सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की प्रभारी न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 500 एवं 505 के तहत संज्ञान लेने के बाद यह सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में श्री केजरीवाल की उपस्थिति के लिए 19 अक्टूबर 2023 की अगली तिथि निश्चित की है।

पटना उच्च न्यायालय के एक वकील रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने यह शिकायती मुकदमा संख्या 4908/2023 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल किया था, जहां से स्थानांतरित होकर यह मुकदमा विशेष अदालत को प्राप्त हुआ था। दाखिल किए गए शिकायती मुकदमे में अरविंद केजरीवाल के ट्यूटर हैंडल पर जारी संदेश को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनपढ़ शब्द का प्रयोग किया था।

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