नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचे (Babri Structure) को ढहाए जाने के बाद दाखिल अवमानना याचिका को बंद कर दिया है।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता असलम भूरे अब इस दुनिया में नहीं हैं। साथ ही 2019 में आए फैसले के चलते भी अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है।
BJP नेत्री के घर 8 साल से बंधक थी आदिवासी लड़की, पुलिस ने किया रेसक्यू
असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।