• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

‘हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते’, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी 26 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत

Writer D by Writer D
16/10/2023
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था (26 Weeks Pregnancy)समाप्त करने की मांग वाली याच‍िका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एम्स रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे मे कोई असमान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि तय समय पर एम्स डिलीवरी कराएगा।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि गर्भावस्था 26 सप्ताह और 5 दिन की है। इस प्रकार गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना MTP अधिनियम की धारा 3 और 5 का उल्लंघन होगा, क्योंकि इस मामले में मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है। यह भ्रूण की असामान्यता का मामला नहीं है। CJI ने कहा कि हम दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते।

अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल पूर्ण न्याय करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर मामले में नहीं करना चाहिए। यहां डॉक्टरों को भ्रूण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उचित समय पर AIMS द्वारा डिलीवरी कराई जाएगी। यदि दंपति बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो केंद्र माता-पिता की सहायता करेगा। बच्चे को गोद देने का विकल्प माता-पिता पर निर्भर करता है।

अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है ढोंग: स्वामी प्रसाद मौर्या

बता दें कि सुनवाई के दौरान कॉलिन गोंजालेविस ने कहा कि अजन्मे बच्चे का कोई अधिकार नहीं है। मां का ही अधिकार है। इस संबंध में कई अंतरराष्ट्रीय फैसले हैं। WHO की भी मेंटल हेल्थ को रिपोर्ट है। CJI ने कहा कि भारत प्रतिगामी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ और देखें कि रो बनाम वेड मामले का क्या हुआ? यहां भारत में 2021 में विधानमंडल ने संतुलन बनाने का काम किया है। अब यह अदालतों को देखना है कि संतुलन बनाने का काम सही है या नहीं।

क्या हम इन बढ़ते मामलों में ऐसे कदम उठाने की विधायिका की शक्ति से इनकार कर सकते हैं? हमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायिका को वह शक्ति क्यों देने से इनकार करना चाहिए और क्या हम इससे अधिक कुछ कर सकते हैं? प्रत्येक लोकतंत्र के अपने अंग होते हैं और उन्हें कार्य करना चाहिए। आप हमें WHO के बयान के आधार पर हमारे क़ानून को पलटने के लिए कह रहे हैं? हमें नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है।

Tags: 26 weeks pregnancydelhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है ढोंग: स्वामी प्रसाद मौर्या

Next Post

समंदर से सावधान! अरब सागर में आ रहा है तूफान मचाएगा तबाही

Writer D

Writer D

Related Posts

Rahul Gandhi
राजनीति

चुनाव आयोग करवाता है वोट चोरी, हमारे पास हैं सबूत : राहुल

01/08/2025
Lok Sabha
राजनीति

बिहार मतदाता सूची पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

01/08/2025
DM Savin Bansal
Main Slider

पिता का आकस्मिक निधन; पढाई पर संकट; जिला प्रशासन ने थामा रिहान का हाथ

01/08/2025
CM Dhami
राजनीति

सीएम धामी ने पूर्व विधायक से अस्पताल में की मुलाकात, जाना कुशलक्षेम

31/07/2025
Sadhvi Pragya
Main Slider

मेरी जिंदगी के 17 साल बर्बाद…’ जज का फैसला सुन रो पड़ीं प्रज्ञा ठाकुर

31/07/2025
Next Post
Cyclone

समंदर से सावधान! अरब सागर में आ रहा है तूफान मचाएगा तबाही

यह भी पढ़ें

Ajay launches new poster of RRR and wishes to Gudi Padwa and Baisakhi

आरआरआर का नया पोस्टर लॉंच कर अजय ने दी गुड़ी पड़वा और बैसाखी की शुभकामनाएं

13/04/2021
Yogi

मात्र 67 दिन में जारी हुआ UP Board का रिजल्ट, टूटा 100 साल का रिकॉर्ड

25/04/2023
Opal Suchata of Thailand became Miss World 2025

थाईलैंड की ओपाल सुचाता बनी 72वीं Miss World 2025, भारत की नंदिनी गुप्ता का टूटा सपना

31/05/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version