नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव के कोविड-19 मुक्त हो जाने तक स्थगित करने को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह याचिका अपरिपक्व है। बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं।
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS:
Supreme Court declines to entertain petition seeking postponement of Assemble elections till Bihar is declared #COVIDー19 #Flood free.
SC says the petition is premature.#BiharAssemblyElections2020 #SupremeCourt @ECISVEEP pic.twitter.com/uFCVQGssr0
— Bar and Bench (@barandbench) August 28, 2020
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है। खासतौर से तब जब चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यह अनुच्छेद 32 के तहत एक गलत याचिका है, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।
वहीं न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि चुनाव आयोग सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे और हर चीज पर विचार करेंगे। आपको क्यूं लगता है कि वे इन बातों पर विचार नहीं करेंगे?