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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की नॉन-परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। दरअसल, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शीर्ष अदालत में याचिका डालकर NPA पर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। स्वामी की याचिका को ठुकराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है और आपको अपना पक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष रखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, ये नीतिगत मामला है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती है। ये विधायिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है। कोर्ट इस मामले में गाइडलाइन बनाने के आदेश नहीं दे सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि वो इस मामले में RBI को ज्ञापन दें।

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कोर्ट ने RBI को भी इस पर विचार करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कह सकते हैं कि RBI आपकी अर्जी को देखे और नीतिगत स्तर पर फैसला ले, किन्तु हम समिति आदि का गठन नहीं कर सकते।

बता दें कि, हाल के सालों में हुए बैंक घोटालों में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधिकारियों की भूमिका की जांच की गुहार लगाते हुए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है।

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