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सुप्रीम कोर्ट : डीएम को परिसंपत्तियां कुर्क करने का अधिकार अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

Supreme Court

नई दिल्ली| बैंकों और वित्तीय संस्थानों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को डिफॉल्टर ऋणधारक की गिरवी रखी परिसंपत्तियां कुर्क करने का अधिकार देने वाले सरफेसी कानून के प्रावधान की प्रकृति ‘अनिवार्य नहीं बल्कि ‘निर्देशात्मक है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के स्तर पर हुई देरी का नुकसान बैंकों को नहीं उठाने दिया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन (सरफेसी) कानून की धारा-14 जिला मजिस्ट्रेट को किसी ऋणधारक के चूक करने पर गिरवी रखी गयी परिसंपत्ति को कुर्क कर 30 दिन के भीतर संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान को देनी होती है। इस अवधि को लिखित कारण देने के बाद 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

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शीर्ष अदालत के समक्ष इस प्रावधान की प्रवृत्ति अनिवार्य होने या निर्देशात्मक होने का सवाल आया था। साथ ही उसे इस बात पर भी फैसला लेना था कि यदि जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन के भीतर भी ऋणधारक की रेहन रखी संपत्ति कुर्क कर बैंक या वित्तीय संस्थान को सौंपने में विफल रहता है तो क्या इसका खामियाजा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतना होगा।

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