नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर में वजूखाने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के लिए छह टब मुहैया कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज यह देखेंगे कि वजू के लिए समुचित व्यवस्था की गई है या नहीं।
सुनवाई के दौरान मस्जिद के वकील ने कहा कि मोबाइल वाशरूम थोड़ी दूर उपलब्ध कराया गया है। तब जिला प्रशासन ने कहा कि वजूखाने में जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जगह सील है, वजू के लिए पर्याप्त पानी देंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने उत्तर प्रदेश सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए प्रशासन से कहा कि उचित इंतजाम करें।
17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी प्रशासन और मस्जिद कमेटी से कहा था कि आपस में मीटिंग कर इस मामले का हल निकालें। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा था कि वजूखाना सुप्रीम के आदेश पर बंद है।
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फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को प्रशासन को बैठक कर हल निकालने के लिए कहा था।