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सुप्रीम कोर्ट : एसओपी की जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश

ICAI

आईसीएआई

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की चिंताओं से निपटने के लिए किये जा रहे उपायों के बारे में वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराने का बुधवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट के अलावा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उम्मीदवारों को यह बताये कि परीक्षा आयोजित करने के लिए उसने कोविड-19 से संबंधित दिशानिदेर्शों के अनुपालन की क्या योजना बनायी है।

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इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 21 नवम्बर से 14 दिसम्बर तक होने वाली सीए परीक्षा के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निधार्रण संबंधी याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिकाकर्ता उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने न्यायालय को अवगत कराया कि उन्होंने उम्मीदवारों की चिंताओं के संबंध में आईसीएआई के वकील रामजी श्रीनिवासन से बात हुई थी।

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