नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के ट्रायल में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा, 5 साल बाद भी ट्रायल क्यों खत्म नहीं हुआ? सिर्फ 4 गवाहों से ही पूछताछ क्यों? सिर्फ इसलिए कि ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप हैं, असीमित दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस केस में हो रही देरी को लेकर कहा, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, ट्रायल में बहुत देरी हो रही है।
दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को AIMIM पार्टी ने दिल्ली चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इसी के बाद चुनाव के लिए ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसी दौरान कोर्ट ने दिल्ली दंगों में ट्रायल में हुई देरी को लेकर सवाल उठाए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी केस में कल पूछा था कि जब दिल्ली दंगों के 9 केस में ताहिर हुसैन को जमानत मिल चुकी है, तो चुनाव लड़ने के लिए 1 केस में अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है? दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा था।