सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान की जेल में बंद आसाराम बापू को शुक्रवार को जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की वेकेशन बेंच ने राजस्थान सरकार को इस बाबात नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट आसाराम की इस अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें आसाराम ने राजस्थान जेल से हिरासत में ही हरिद्वार के निकट एक आयुर्वेदिक केंद्र पर उपचार के लिए ले जाने की मांग की है।
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यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। 20 अगस्त 2013 को उनके खिलाफ जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। इसके अलावा सूरत की दो बहनों ने भी 2001 में आसाराम पर आश्रम में ही दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।