Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

‘क्या सीएम का आवास निजी आवास है…’, केजरीवाल के पीए बिभव को सुप्रीम कोर्ट की लताड़

Bibhav Kumar

Bibhav Kumar

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिभव पर आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिभव (Bibhav Kumar) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई?

अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव (Bibhav Kumar) की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गईं। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है।

सीएम आवास में ऐसे गुंडे को जगह…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जिस तरह से चीजें घटित हुई हैं, उससे हम स्तब्ध है। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? हम हैरान हैं। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ। मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वह आदमी नहीं रूका। वह क्या सोचता है ? क्या उसके सिर में शक्ति सवार है ? आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था, तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म आती है ? स्वाति एक युवा महिला है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी बिभव (Bibhav Kumar) के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी?’

सिंघवी की दलील की खारिज

सिंघवी ने हत्या के दो मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हमें उन मामलों का हवाला ना दें, क्योंकि यहां किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर, हत्यारों को भी जमानत देते हैं लेकिन इस मामले में, किस तरह की नैतिक दृढ़ता है?’

कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर बिभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा। अगली सुनवाई अब सात अगस्त बुधवार को होगी।

क्या सीएम का आवास निजी आवास है- कोर्ट

सिंघवी ने कहा कि पहले दिन वह (पुलिस के पास) गई पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर तीन दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हां तो यह आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सिंघवी ने माना कि वो सीएम आवास गई थी।

जस्टिस सूर्यकांतकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं, यह मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाईकोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है।

स्वाति मालीवाल से मारपीट का है आरोप

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार (Bibhav Kumar) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मालीवाल ने शिकायत में कहा था कि जब वह 13 मई को सीएम आवास मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंचीं थी तो बिभव ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था।

स्वाति मालीवाल मामले में NCW का बड़ा ऐक्शन, बिभव कुमार को समन भेज बुलाया

पुलिस का कहना है कि बिभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिभव (Bibhav Kumar) ने जमानत के लिए 27 मई को ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में अपील की। वहां से भी निराशा के बाद बिभव ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी बिभव को राहत देने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिभव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

Exit mobile version