• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आजम खान और अब्दुल्ला की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

Writer D by Writer D
16/12/2024
in नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी के आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल, आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की जमानत को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

इसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चोरी की मशीनरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इसी मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। साल 2022 में दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था।

साल 2022 में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में आजम खान के खिलाफ मशीन चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनपर आरोप लगाया कि आजम खान ने रामपुर की नगर पालिका परिषद की तरफ से खरीदी गई सड़क साफ करने की मशीन की चोरी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मशीन चोरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह मशीन बाद में कथित तौर पर आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।

कुल 5 लोगों पर हुई थी एफआईआर दर्ज

रामपुर में मशीन चोरी करने को लेकर आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित कुल 5 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर रामपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हए रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत को खारिज कर दिया था। इसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और वहां जमानत अर्जी दाखिल की थी।

विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, दर्शक दीर्घा इसका फर्स्ट इंप्रेशनः सीएम योगी

हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

Tags: azam khandelhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, दर्शक दीर्घा इसका फर्स्ट इंप्रेशनः सीएम योगी

Next Post

यूपी पुलिस कांस्टेबल PST और DV का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी दौड़

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami flagged off the Adi Kailash Parikrama Run
Main Slider

CM धामी ने आदि कैलाश परिक्रमा किया रन का फ्लैग ऑफ़, LOGO का किया अनावरण

21/09/2025
CM Dhami
Main Slider

युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है ‘नमो युवा रन’: सीएम धामी

21/09/2025
UPITS
उत्तर प्रदेश

UPITS 2025 : ODOP प्रदर्शनी में उत्पादों के जरिए हर जिला बताएगा अपनी पहचान, अपनी कहानी

20/09/2025
Paddy
उत्तर प्रदेश

पश्चिमी यूपी में पहली अक्टूबर से होगी धान खरीद

20/09/2025
CM Yogi
Main Slider

पहले बेटियां थीं असुरक्षित, अब खुद गढ़ रही हैं अपना भविष्य : सीएम योगी

20/09/2025
Next Post
UP Police Constable

यूपी पुलिस कांस्टेबल PST और DV का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी दौड़

यह भी पढ़ें

CM Vishnudev Sai

बारूद फैक्टरी में हुए विस्फोट मामले की होगी मजिस्ट्रीयल जांच: सीएम साय

25/05/2024
सशस्त्र बल के जवान ने की आत्महत्या

सपा नेता ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या, पार्टी में शोक की लहर

30/11/2020
God

देवी-देवताओं को लगाएं इनका भोग, मिलेगा आर्थिक लाभ का आशीर्वाद

08/07/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version