नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी के आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल, आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की जमानत को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
इसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चोरी की मशीनरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इसी मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। साल 2022 में दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था।
साल 2022 में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में आजम खान के खिलाफ मशीन चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनपर आरोप लगाया कि आजम खान ने रामपुर की नगर पालिका परिषद की तरफ से खरीदी गई सड़क साफ करने की मशीन की चोरी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मशीन चोरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह मशीन बाद में कथित तौर पर आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।
कुल 5 लोगों पर हुई थी एफआईआर दर्ज
रामपुर में मशीन चोरी करने को लेकर आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित कुल 5 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर रामपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हए रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत को खारिज कर दिया था। इसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और वहां जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।