कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा को इजाजत दिए जाने के योगी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले की 16 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यूपी सरकार ने कल इस को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। देर शाम हुई इस बैठक में यह फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाई जाएगी।
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हालांकि इसको सख्त निर्देश जरूर जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांवड़ यात्रा में आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। यानी कि जो लोग भी कावड़ यात्रा में शामिल होंगे उन्हें अपनी आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
इसके साथ ही कांवड़ संघ को यह निर्देश दिया गया कि कांवड़ यात्रा में ज्यादा भीड़ इकठी ना हो। लिहाजा यह आग्रह किया जाए कि लोग कम से कम कावड़ यात्रा में भाग लें।