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कल से शुरू होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में होगी कार्रवाई

Gyanvapi case

Gyanvapi case

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर जिला प्रशासन ने अहम फैसला किया है। अब मस्जिद में सर्वे का काम कल यानी शनिवार से शुरू हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक के बाद वाराणसी (Varanasi) के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कल से सर्वे आयोग की कार्रवाई होगी और ये कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में की जाएगी। इसको लेकर सभी पक्षों के लोगों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुस्लिम पक्ष को सर्वे के लिए स्टे देने से इंकार कर दिया था।

हालांकि इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देने से इंकार दिया। जिसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वाराणसी की अंजुमन-ए-इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे रोकने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे देने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमन्ना ने कहा है कि मैंने याचिका देखी भी नहीं है।

ज्ञानवापी मस्जिद केस: मंदिर पक्ष की वादी वापस लेंगी अपना केस

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन-ए-इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है। क्योंकि मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए इस मामले में जल्द सुनवाई करने पर सहमति दी है। अंजुमन-ए-इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है।हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के वाराणसी कोर्ट के आठ अप्रैल के आदेश को चुनौती थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

ज्ञानवापी मस्जिद व काशी विश्वनाथ विवाद

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