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सुशांत की बहनों ने दी रिया की FIR को मुबंई हाईकोर्ट में चुनौती

Riya Chakraborty

रिया चक्रवर्ती

मुंबई| सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ने अपने खिलाफ बांद्रा पुलिस द्वारा 7 सितंबर 2020 को दर्ज एफआईआर रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के बांद्रा स्थित थाने में सुशांत की दोनों बहनें प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर बांद्रा पुलिस ने एफआईर दर्ज किया था। रिया की इसी एफआईआर को रद्द करने के लिए अब सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।

रिया चक्रवर्ती ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ. तरुण कुमार और अन्य पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में रिया ने प्रियंका और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉ. तरुण कुमार पर राजपूत को उन दवाइयां देने का आरोप लगाया है, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत प्रतिबंधित हैं।

रिया चक्रवर्ती की यह शिकायत सुशांत और उनकी बहन के बीच 8 जून को हुई वॉट्सऐप चैट को लेकर है। इसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थीं। उस चैट में दावा किया गया था कि सुशांत की बहन प्रियंका ने उनसे हफ्तेभर तक लिब्रियम और रोजाना नेक्सिटो और लोनाजेप लेने के लिए कहा है। बता दें कि फिलहाल, रिया चकवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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एडवोकेट माधव थोराट के जरिए दाखिल की गई याचिका में राजपूत की बहनों ने दावा किया है कि शिकायत पूरी तरह से डॉक्टर की लिखी दवाओं पर आधारित है, इसलिए उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर रिया की शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए।

याचिका में रिया की शिकायत में देरी का हवाला भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दवा 8 जून 2020 को प्रीस्क्राइब्ड किया गया था, जिस दिन रिया राजपूत का घर छोड़ कर गई थीं, मगर केस 7 सितंबर 2020 को दर्ज हुआ।

अधिवक्ता माधव थोराट ने कहा कि सुशांत की बहनों ने सीबीआई को उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से प्रतिबंधित करने के लिए अंतरिम आदेश देने की भी मांग की है। बता दें कि मुंबई पुलिस द्वार दर्ज मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई ही करेगी।

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