वाराणसी। अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई के बाद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Avimukteshwaranand Saraswati), महंत संतोष दास, महंत बालक दास सहित कुल 25 लोगों को फरार घोषित किया है। न्यायमूर्ति सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एडीसीपी काशी राजेश कुमार पांडेय को सभी 25 लोगों की सम्पति कुर्क कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया।
दशाश्वमेध घाट पर गंगा नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन की जिद पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद,बाल बटुकों समेत अन्य लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पांच अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहाल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे-आगे भी एक जत्था चल रहा था।
शाम को जब यात्रा गोदौलिया चौराहे की ओर बढ़ रही थी तो वहां मौजूद एक सांड भड़क गया और गिरजाघर चौराहे की ओर भागा। इसके बाद भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ देख चौक से गोदौलिया की ओर बढ़ रही अन्याय प्रतिकार यात्रा में शामिल लोग भी भागने लगे। उन्हें लगा कि पुलिस ने यात्रा रोकी है और लाठीचार्ज कर दिया है। भगदड़ देख भीड़ में घुसे उपद्रवियों ने पहले पुलिस बूथ फिर एक सरकारी जीप में आग लगा दी। बूथ में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटों ने ठीक पीछे तांगा स्टैंड को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक मजिस्ट्रेट की जीप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी व पुलिस की वैन और लगभग दो दर्जन बाइक फूंक दी गई।
इसी बीच गोदौलिया तांगा स्टैंड पर कहीं से दो पेट्रोल बम भी फेंके गए। पथराव और भगदड़ में एडीएम, सिगरा थानाध्यक्ष, पीएसी का एक जवान और एक फोटोग्राफर घायल हो गया। उपद्रवियों को तितर.बितर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां भांज आंसू गैस और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया। हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने उपद्रव प्रभावित इलाकों में जाने वाले रास्तों को सील कर दिया। हालात काबू में नहीं आता देख कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया।
स्थिति सामान्य होने पर दो घंटे बाद कर्फ्यू हटा लिया गया। इस मामले में दशाश्वमेध थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुआडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।