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Swati Maliwal Beaten Case: बिभव कुमार की बढ़ी मुश्किलें, न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ी

Bibhav Kumar

Bibhav Kumar

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट (Swati Maliwal Beaten Case) के आरोपित बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी है। आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 14 जून को हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट बिभव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 01 जुलाई को करेगा।

तीस हजारी कोर्ट ने 07 जून को बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

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दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।

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