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आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, लॉकडाउन लगाइए : हाईकोर्ट 

Writer D by Writer D
28/04/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, लखनऊ
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High Court

high court

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उत्तर प्रदेश में कोरोना के  बिगड़ते हालात को  देखते हुए  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइन्स का पालन क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा कोर्ट ने ‘हाथ जोड़कर’ एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है।

गौरतलब है कि  इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के पांच बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था । उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर 29 हजार 824 नए मामले सामने आए हैं। आॅक्सीजन  की कमी, बेड की किल्लत और जरूरी दवाओं के अभाव में बीते कई दिनों से कई मरीजों की जान चली गई।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। डॉक्टरों की कमी है। आॅक्सीजन नहीं है।  एल-1, एल-2 हॉस्पिटल नहीं हैं। कागजों पर सब कुछ अच्छा है लेकिन जमीन पर सुविधाओं की भारी किल्लत है, यह बात किसी से छिपी नहीं है।

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कोरोना  से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए  कोरोन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने आगे कहा कि हम आपसे (योगी सरकार से) हाथ जोड़कर आपसे अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अनुरोध करते हैं। जज ने कहा कि अगर राज्य के हालात नियंत्रण में नहीं हैं तो दो हफ्ते का लॉकडाउन लगाने में देरी न करें और अपने नीति निर्माताओं को सुझाव दें।

हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत पर भी सरकार से सवाल किए। यह दूसरी बार है जब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। इससे पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 26 अप्रैल से गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, सरकार ने लोगों की अजीविका पर संकट का हवाला देते हुए लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी और सख्त कदम उठाए हैं।

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प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पहले से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लागू है। इसके तहत शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक प्रदेश के हर जिले में जरूरी कामों को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रहती हैं।

Tags: Allahabad High Courtcm yogilockdownnight curfew in upweekend lockdown in up
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