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सुब्रत राय समेत दस पर मुकदमा दर्ज, निवेशकों की जमा राशि न लौटाकर धोखाधड़ी का आरोप

सुब्रत राय

सुब्रत राय

मध्यप्रदेश की बड़वानी कोतवाली पुलिस ने ग्राहकों की जमा राशि नहीं लौटाकर धोखाधड़ी और गबन करने के आरोप में सहारा के सुब्रत राय, उनके भाई और पत्नी समेत 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

बड़वानी के नगर निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि पानसेमल थाना क्षेत्र के दोंडवाड़ा निवासी प्रवीण खलाने और अन्य कई लोगों के शिकायत आवेदन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच के उपरांत यह कार्रवाई की गयी है।

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सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, उनकी पत्नी स्वप्ना राय, डायरेक्टर व भाई जॉय राय, प्रबंधक लखनऊ ओम प्रकाश श्रीवास्तव, टेरिटरी हेड वाराणसी वी के श्रीवास्तव, भोपाल जोनल मैनेजर अनिल तिवारी, इंदौर असिस्टेंट एरिया मैनेजर देवेंद्र सक्सेना, खंडवा रीजनल अधिकारी अमानुल्लाह अंसारी, खंडवा मैनेजर एस के सिंह और बुरहानपुर सेक्टर मैनेजर प्रमोद कुमार प्रसाद के विरुद्ध धारा 420, 467 468, 471 तथा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध कल दर्ज किया गया है।

उन पर आरोप है कि उन्होंने 458 ग्राहकों की डिपॉजिट योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई राशि 4,11, 08929 रुपए परिपक्वता (मैच्योरिटी) पूर्ण होने के उपरांत भी वापस नहीं किए हैं तथा धोखाधड़ी पूर्वक जमा राशि का गबन किया है।

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