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दहेज हत्या के मामले में हत्यारोपी पति को दस साल की कैद

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उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को दस साल की कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी।

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दूधनाथ बिंद को 10 साल की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाने में 7 अप्रैल 2013 को रामनरेश ने तहरीर दी थी कि उसने बेटी शांति की शादी तहरीर देने के पौने दो साल पूर्व चोपन थाना क्षेत्र के अम्माटोला कोटा निवासी दूधनाथ बिंद उर्फ लल्ला बिंद के साथ किया था। उपहार स्वरूप अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सामान दिया था मगर पति दहेज में बाइक एवं 50 हजार रुपये नगद की मांग को लेकर बेटी शांति को प्रताड़ित करने लगा।

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बेटी ने सारी बात बताई तो उसकी ससुराल जाकर गरीब होने के चलते दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई गई। बावजूद इसके बेटी को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। इसी बीच जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो 31 मार्च 2013 को बेटी शांति को घर में ही जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस तहरीर पर दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर पति दूधनाथ बिंद उर्फ लल्ला बिंद को 10 साल की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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