बुलंदशहर। जिले की एक अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपी को दस साल की कैद (Imprisonment) और 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में थाना सलैमपुर में मगलौर गाँव के अमित उर्फ देवू के खिलाफ गाँव की एक 17 साल की एक लड़की का अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पीड़िता की मेडिकल जांच करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो तरुण कुमार सिंह की अदालत में हुयी जहां बुधवार को अमित उर्फ देवू को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे दस साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी।