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नाबालिग बालक से कुकर्म के दोषी को दस साल का कारावास

Imprisonment

Imprisonment

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो आलोक पाण्डेय ने शुक्रवार को सात वर्षीय बालक से कुकर्म के दोषी दुर्गेश को दस वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) एवं 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना दक्षिण से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 दिसम्बर 2018 को एक सात वर्षीय बालक घर के बाहर खेल रहा था तभी दोपहर 12.30 बजे दुर्गेश पुत्र बाबूराम राठौर निवासी हिमायूपुर, थाना दक्षिण फिरोजाबाद लालच देकर बच्चे को अपने साथ एक फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में ले गया तथा उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश करने लगा। पीड़ित बच्चे द्वारा चीखने की आवाज सुनकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर आ गये। जिन्होंने बच्चे की मॉ को सूचना दी। सूचना पर आयी बच्चे की मॉ पीड़ित बच्चे को लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी दुर्गेश के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय आलोक पाण्डेय की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी विशेष अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश आलोक पाण्डेय ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी दुर्गेश को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।

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