• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा

Writer D by Writer D
18/10/2023
in क्राइम, बिहार, राष्ट्रीय
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को दस साल की सजा (Imprisonment) सुनाई।

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कमतौल थाना क्षेत्र के मिल्की निवासी फरीद शेख को दोषी करार देते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास (Imprisonment) और 23 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत ने कमतौल थाना के एक मामले में जीआर 44/20 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 376 में दस साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड, पाॅक्सो एक्ट की धारा 4(1) में दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड, भादवि की धारा 506 में दो साल की कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि अगस्त 2020 में कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद दुष्कर्मी ने नाबालिग को तस्वीर वायरल और एसिड एटैक की धमकी दी। इस कारण नाबालिग ने अपने साथ घटित घटना का जिक्र नहीं किया। जब बलात्कारी ने दुष्कर्म के लिए दुबारा पकड़ कर ले जाने का प्रयास किया तो बालिका चिल्लाने लगी और अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी।

मामले में 22 अगस्त 2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो अभी तक जेल में बंद है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश श्रीमती परिहार की अदालत ने जुर्मी को दोषी घोषित करते हुए दस साल की कठोर कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं, पीड़िता को पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से चार लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करने का निर्णय सुनाई है।

Tags: bihar newscrime newsNational news
Previous Post

15 हजार के इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार

Next Post

सांप्रदायिक सौहाद्र बिगाड़ने वाले पर एफआईआर

Writer D

Writer D

Related Posts

Mayur Dixit
Main Slider

डीएम ने माई भारत योजनाओं को घर-घर पहुंचाने के दिए निर्देश

13/07/2026
Chhattisgarh gets five new government medical colleges
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को मिले पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रीका जताया आभार

13/07/2026
Mayur Dixit
Main Slider

युवाओं को इंटर्नशिप, नेतृत्व और कौशल विकास से जोड़ने पर जोर, मयूर दीक्षित ने दिए निर्देश

13/07/2026
CM Dhami inspected the construction work of Dehradun Science City
Main Slider

देहरादून साइंस सिटी बनेगी विज्ञान और नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र: मुख्यमंत्री धामी

13/07/2026
CM Vishnudev Sai paid tribute to Teejan Bai in the Assembly.
छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई को विधानसभा में दी भावभीनी श्रद्धांजलि

13/07/2026
Next Post
FIR

सांप्रदायिक सौहाद्र बिगाड़ने वाले पर एफआईआर

यह भी पढ़ें

छुट्टियां बिताने के लिए खूबसूरत हिल स्टेशन है रानीखेत

08/07/2021
Kotak Mahindra Bank

कोटक महेन्द्रा बैंक में करोड़ों के घोटाला मामले में मुख्य अभियुक्त की पत्नी गिरफ्तार

31/07/2021
BJP worker Ganesh Roy's body found hanging from tree

कोलकाता: BJP कार्यकर्ता गणेश रॉय का शव पेड़ से लटका मिला

13/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version