प्रयागराज| सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15508 पदों पर होने जा रही टीजीटी-पीजीटी 2020 भर्ती से थर्ड जेंडर को बाहर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन में सिर्फ महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए विकल्प दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देते हुए शिक्षा एवं नौकरी में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का लाभ देने का आदेश दिया था।
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एक मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा व नौकरी में थर्ड जेंडर को पुरुष या महिला लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवेदन फॉर्म में बकायदा अलग से थर्ड जेंडर का कॉलम होना चाहिए। टीजीटी-पीजीटी 2016 की भर्ती में भी चयन बोर्ड ने थर्ड जेंडर का विकल्प नहीं दिया था। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 9 जून 2016 को यह मुद्दा उठाया था।
जिसके दो दिन बाद ही चयन बोर्ड ने आवेदन पत्र में थर्ड जेंडर का भी विकल्प शामिल कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 2016 से पहली बार ऑनलाइन आवेदन में थर्ड जेंडर का भी विकल्प दिया था। चुनाव के लिए बनने वाली मतदाता सूची में भी थर्ड जेंडर का अलग से जिक्र किया जाता है।