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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 12 वर्ष की सजा

Imprisonment

Imprisonment

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के आरोपित को 12 वर्ष के कारावास की सजा (Imprisonment) एवं 30 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना मक्खनपुर से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 मार्च 2021 को एक नाबालिग को स्कूल से घर लौटते समय आरोपी प्रदीप पुत्र जगदीश सिंह निवासी चैरई शिकोहाबाद ने अपनी गाड़ी में घर छोड़ने की कहकर बैठा लिया और फिर थाना मक्खनपुर क्षेत्र अन्तर्गत सूनसान स्थान पर गाड़ी रोककर दुराचार किया।

उसके विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की तथा उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़िता को स्टेशन रोड पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता घर पहुंची और आपबीती परिजनो को सुनाई। पुलिस ने आरोपी प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांचोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमा सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सा प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। जहां अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी प्रदीप को दोषी पाते हुये सजा सुनाई है।

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