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रीता बहुगुणा व राज बब्बर समेत अन्य मुल्जिमों की अर्जी खारिज, जानें पूरा मामला

Rita Bahuguna and Raj Babbar

रीता बहुगुणा व राज बब्बर की अर्जी खारिज

वर्ष 2015 में धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक मामले में एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, निर्मल खत्री, मधुसुदन मिस्त्री व प्रदीप जैन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है।

विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले में आरोप तय करने के लिए तीन अप्रैल की तारीख मुर्करर की है। उन्होंने इससे पहले 20 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से यह मुकदमा जनहित में वापस लेने की मांग वाली अर्जी खारिज की थी।

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25 दिसंबर, 2015 को बाद इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर, निर्मल खत्री, अजय राय, मधुसुदन मिस्त्री, राजेश पति त्रिपाठी व प्रदीप जैन आदित्य समेत 18 मुल्जिमों के खिलाफ आइपीसी की कई गंभीर धाराओं व क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा में भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

यह है मामला

17 अगस्त, 2015 को कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था। करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक यह सभी मुल्जिम धरना स्थल से विधान भवन का घेराव करने निकल पड़े। इन्हेंं समझाने व रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं माने। संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई और कई अधिकारी घायल हो गए। इस मामले की नामजद एफआइआर दारोगा प्यारेलाल प्रजापति ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई थी।

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