कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय के यहां आत्मसमर्पण कर दिया।
जहां कोर्ट ने उनकी तरफ से पेश जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने लल्लू को 20 हजार की दो जमानतों और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया।
बागपत : पुराने विवाद के कहलते शराब सेल्समैन को गोली मारकर किया घायल
प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मानहानि के मामले में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। अदालत ने उनके परिवाद पर संज्ञान लेते हुए अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त जरिए समन तलब किया था। लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे थे।
बल्कि उनकी तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी दी जा रही थी। पांच अक्टूबर को विशेष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद बुधवार को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।