रांची। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़े जेल के नियमों के उल्लंघन के मामले में आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में लालू और जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। जस्टिस ने कोर्ट में कहा कि “सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं”।
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जस्टिस अपरेश की अदालत ने राज्य सरकार और जेल महानिरीक्षक से जवाब तलब किया है। लालू के जेल के नियम को तोड़ने के मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे को देखते हुए आरजेडी प्रमुख लालू को रिम्स के बंगले में रखा जा रहा था। जिस दौरान लालू यहां शिफ्ट हुए तब यह बंगला खाली था।
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रिम्स प्रबंधन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने के पहले और कौन से विकल्पों पर विचार किया था। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि रिम्स ने निदेशक बंगले को ही लालू प्रसाद यादव के लिए क्यों चुना। कोर्ट के अनुसार रिम्स निदेशक को कुछ और विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए था और नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए था।