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दरोगा की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Life Imprisonment

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उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले की एक अदालत ने भाटपाररानी थाने पर तैनात दरोगा की ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि मई 2012 में भाटपाररानी में तैनात दरोगा उदय प्रताप सिंह और कर्मियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक आते हुए दिखाई दिया तो सिपाही कमलेश यादव ने कागज मांगा तो कहासुनी हो गई।

जिस पर दरोगा उदय प्रताप सिंह आगे बढ़े तो इसी दौरान ट्रक चालक हरिद्वार यादव ने ट्रक से दरोगा को कुचलते हुए भाग निकला। यह मामला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा था।

उन्होेने बताया कि उभय पक्षों की बहस और तर्क सुनने के बाद अदालत ने शनिवार को आरोपी हरिद्वार यादव को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिपाही मूलचंद यादव की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और नौ साल बाद इस मुकदमे में फैसला सुनाया गया।

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