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सरकार ने कहा- बैंक पैसा जमा करने और निकालने पर नहीं लगाया शुल्क

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ओवरड्राफ्ट

नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने बैंकों की तरफ से सेवा शुक्ल को लेकर अपनी स्थिति साफ करते हुए बताया है कि हालात पहले जैसे ही हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जनधन खातों में कोई भी सेवा शुक्ल लागू नहीं होता है। वहीं नियमित बचत खाते, चालू खाते, नकद उधार खातों और ओवरड्राफ्ट खातों में भी ऐसा कोई शुल्क नहीं बढ़ाया गया है।

हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर, 2020 से प्रति माह मुफ्त नकद जमा और निकासी की संख्या के संबंध में कुछ परिवर्तन किए थे। मुफ्त नकद जमा एवं निकासी की संख्या प्रति माह 5 से घटाकर प्रति माह 3 कर दी गई है, जिसमें इन मुफ्त लेनदेन से अधिक लेनदेन के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि वर्तमान कोविड से जुड़ी स्थिति के आलोक में, उन्होंने इन परिवर्तनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, हाल में किसी अन्य पीएसबी ने इस तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं की है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएसबी सहित सभी बैंकों को उचित, पारदर्शी और भेदभावरहित तरीके से अपनी सेवाओं के एवज में इस पर आने वाले लागतों के आधार पर शुल्क लगाने की अनुमति है। लेकिन अन्य सरकारी बैंकों ने भी यह सूचित किया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर निकट भविष्य में बैंक शुल्कों में बढ़ोतरी करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

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