• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पीएम-सीएम-मंत्री गए जेल तो जाएगी कुर्सी…संसद में तीन विधेयक पेश करेगी सरकार

Writer D by Writer D
20/08/2025
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Lok Sabha

Lok Sabha

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी होने की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए नया विधेयक ला रही है। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में इससे जुड़े तीन बिल पेश करेंगे।

जानकारी के अनुसार, इन विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति (JPC) को भेजने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

विधेयक (Bills) के मुख्य प्रावधान

– यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें स्वतः बर्खास्त कर दिया जाएगा।
-जेल से बाहर आने के बाद मंत्री की दोबारा नियुक्ति संभव हो सकती है।

पेश किए जा रहे तीन विधेयक(Bills) 

1. केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
2. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
3. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

तीनों विधेयक (Bills) में क्या है?

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन करने की आवश्यकता है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

वहीं, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, संविधान के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री तथा राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन की आवश्यकता है। विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन की आवश्यकता है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

संविधान संशोधन बिल (Bills) की जरूरत क्यों?

– पीएम, सीएम या मंत्री को पद छोड़ने की बाध्यता नहीं थी
– गंभीर आरोप में सजा होने के बावजूद पद पर रह सकते थे
– केजरीवाल 177 दिन जेल में रहने के बाद भी सीएम बने रहे थे
– दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में रहने के बावजूद मंत्री बने रहे
– तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी भी जेल में मंत्री बने रहे
– अब नए बिल में 30 दिन भी जेल में रहने पर कुर्सी चली जाएगी
– पीएम आरोपी सीएम, मंत्री को हटाने की सिफारिश कर सकते हैं
– पीएम अगर सिफारिश न भी करें तो भी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी

बिल (Bills) में क्या-क्या है?

– 5 साल से अधिक सजा मिलने पर CM और मंत्री गिरफ्तार होंगे
–  30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने पर पद से हटाए जा सकेंगे
– पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे
– गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देने पर खुद पद से हट जाएंगे
– अगर पीएम ने सिफारिश नहीं की तो भी 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी

नए कानून के दायरे में कौन-कौन ?

प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री
केंद्रीय मंत्री
राज्यों के मंत्री

Tags: Lok SabhaNational news
Previous Post

मुश्किलों में घिरे भोजपुरी स्टार पवन सिंह, इस मामले में दर्ज हुआ मुकदमा

Next Post

आपदा के बीच डोली हिमाचल की धरती, पड़ोसी देश भी थर्राया

Writer D

Writer D

Related Posts

Sunil Jhakhar-Bhagwant Mann
पंजाब

भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजा मानहानि का नोटिस

07/05/2026
Samrat cabinet expanded in Bihar, ministers take oath
Main Slider

बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार, भाजपा से 15 और जदयू कोटे से 12 मंत्रियों ने ली शपथ

07/05/2026
CM Yogi
Main Slider

भर्ती में न सिफारिश, न भ्रष्टाचार, सिर्फ योग्यता का सम्मान: सीएम योगी

07/05/2026
R. Rajesh Kumar
राजनीति

देहरादून को जाम से राहत देने की तैयारी, परेड ग्राउंड–गांधी पार्क के बीच बनेगी अंडरग्राउंड पार्किंग

07/05/2026
CM Yogi changed his social media DP
Main Slider

डीपी में ‘सिंदूर’ और कवर पर ‘ब्रह्मोस’ से सीएम योगी ने दी ‘दुश्मन’ को चेतावनी

07/05/2026
Next Post
Earthquake

आपदा के बीच डोली हिमाचल की धरती, पड़ोसी देश भी थर्राया

यह भी पढ़ें

वित्तीय साक्षरता जन जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

27/02/2025
Truck-Trolley Collision

अनियंत्रित पिकअप पेड़ से टकराकर खाई में पलटा, तीन की मौत

02/03/2023
Sawan

कब पड़ रहा है सावन का आखिरी सोमवार, जरूर करें इस दिन व्रत उद्यापन

10/08/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version