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हत्या में प्रयुक्त बंदूक गायब होने के 16 साल बाद थानेदार पर मुकदमा दर्ज

FIR lodge

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उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हत्या में प्रयुक्त बदूंक गायब होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ 16 साल बाद पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले में लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 2004 में हुई हत्या के मामले में संबंधित बंदूक और कारतूस जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जांच के बाद माल सील मोहर हालत में यहां प्राप्त हुआ।

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दीवानी न्यायालय के संबंधित अदालत में विवेचक की गवाही के समय सील मोहर माल मंगाया गया था। अदालत में सील खोलने पर एसबीबीएल बंदूक (गन) 11940 के स्थान पर पी 808 एवं कारतूस पाया गया अर्थात घटना में प्रयुक्त गन गायब हो गई।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में ही पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नृपेंद्र को जांच सौंपी।जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष सूर्य नाथ यादव दोषी पाए गए और 16 नवंबर 2017 को पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन तीन वर्ष बीतने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की।

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वर्तमान पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर ने मामले की जानकारी होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शुक्रवार को पुलिस उपाधीक्षक (नगर) रणविजय सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सूर्य नाथ यादव के विरुद्ध तहरीर देकर धारा 409 भारतीय दंड संहिता के तहत 16 वर्ष बाद एफ आई आर दर्ज कराई।

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