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SC ने केंद्र से पूछा-किस आदेश पर और कब तक महबूबा मुफ्ती को रखेंगे नजरबंद?

Desk by Desk
29/09/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

SG Tushar Mehta, sought some time and said, we will address the Court on these issues within a week. Supreme Court has fixed the matter for further hearing on October 15, Thursday. https://t.co/AhoHNN67Ue

— ANI (@ANI) September 29, 2020

मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने अदालत में याचिका दाखिल कर अपनी मां की रिहाई की मांग की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इल्तिजा मुफ्ती, उनके भाई को अपनी मां महबूबा मुफ्ती से नजरबंदी में मिलने की इजाजत दे दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जन सुरक्षा अधिनियम के तहत महबूबा मुफ्ती की हिरासत के खिलाफ दायर उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की नई याचिका पर एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए?

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ समय मांगा और कहा कि हम एक सप्ताह के भीतर इन मुद्दों पर अदालत को अवगत कराएंगे। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एसके कॉल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए।

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पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने के पिछले साल पांच अगस्त के सरकार के फैसले के पहले से हिरासत में रखा गया है।

Tags: # Mehbooba MuftidetentionFarooq Abdullahhindi newsiltija muftiIndia News in HindiJammu and Kashmirjammu kashmir administrationLatest India News Updatesnews in hindiPDPPublic Safety ActSupreme Courtजम्मू-कश्मीरनजरबंदपीडीपीफारुख अब्दुल्लामहबूबा मुफ़्तीसुप्रीम कोर्ट
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